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हरियाणा सरकार की निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन योजना: जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग ने निराश्रित बच्चों के लिए एक विशेष पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को हर महीने 1850 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना अधिकतम दो बच्चों तक सीमित है।
💡 योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो माता-पिता के सहारे से वंचित हैं और जिनकी देखभाल और पालन-पोषण के लिए कोई साधन नहीं है।
📜 पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज
उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- बेसहारा प्रमाण पत्र: यह प्रमाणित करना कि बच्चा निराश्रित है।
- जन्म प्रमाण पत्र: स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी।
- निवास प्रमाण पत्र: हरियाणा में 5 वर्षों से अधिक का निवास।
- उदाहरण: फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड।
- परिवार पहचान पत्र।
यदि किसी आवेदक के पास सभी दस्तावेज नहीं हैं, तो 5 वर्षों से अधिक की रिहायश का हलफनामा और अन्य वैकल्पिक प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है।
👨👩👦 पात्रता मानदंड
योजना के तहत वे बच्चे पात्र होंगे:
- जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो।
- जिनके पिता पिछले दो वर्षों से अनुपस्थित हों।
- जिनके माता-पिता को एक वर्ष से अधिक की सजा हुई हो।
- माता-पिता मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हों।
- माता-पिता की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ध्यान दें:
- यदि माता-पिता या अभिभावक किसी अन्य सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
📍 आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित स्थानों पर आवेदन कर सकते हैं:
- अंत्योदय सरल केंद्र।
- अटल सेवा केंद्र।
- सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर)।
📊 योजना का लाभ: आंकड़ों पर नजर
पात्रता का आधार | विवरण |
---|---|
प्रति बच्चा पेंशन राशि | ₹1850 प्रति माह |
अधिकतम बच्चों की सीमा | एक परिवार में दो बच्चे |
पात्रता आय सीमा | ₹2,00,000 वार्षिक |
🌟 योजना की विशेषताएं और लाभ
- निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता।
- बच्चों की शिक्षा और देखभाल में मदद।
- राज्य के प्रत्येक जिले में आवेदन की सुविधा।